Sunday, June 21, 2026
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeCrime Newsटेम्पो बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, न्यायालय के आदेश पर...

टेम्पो बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज


Deoli News 21 जून (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) शहर में टेम्पो खरीदने के बाद उसे बिना जानकारी के अन्य व्यक्ति को बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। 

दर्ज प्रकरण के अनुसार परिवादी राजेश पुत्र रामदेव निवासी कीर मोहल्ला देवली ने न्यायालय में इस्तगासा पेश कर बताया कि उसने 2 अक्टूबर 2023 को दीपक मेहरा पुत्र भंवरलाल निवासी कीर मोहल्ला, देवली से एक मारुति सुजुकी ईको टेम्पो खरीदा था। परिवादी ने इसके लिए दीपक मेहरा को एक लाख 60 हजार रुपए नकद दिए थे और फाइनेंस कंपनी की पांच किश्तें भी जमा की थीं। परिवादी का आरोप है कि वह टेंपो का संचालन कुशल तरीके से नहीं कर सका तो दीपक मेहरा ने उससे टेम्पो वापस मांग लिया, और कहा कि वह उसे चलाकर रकम और किश्तें वापस लौटा देगा।

हालांकि दो महीने बीतने के बाद भी आरोपी ने न तो पैसे दिए और न ही टेम्पो लौटाया। काफी समय बीतने के बाद परिवादी को जानकारी मिली कि दीपक मेहरा ने उसके हिस्से का टेम्पो बिना बताए बंशीलाल पुत्र नन्दकिशोर निवासी कीर मोहल्ला, तहसील हिंडोली जिला बूंदी को बेच दिया है। इस संबंध में जब परिवादी ने देवली थाने में रिपोर्ट दी, तो कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवादी ने पुलिस अधीक्षक टोंक को भी शिकायत की।

न्यायालय के आदेश पर थाना देवली में आरोपी दीपक मेहरा के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच अब सहायक उप-निरीक्षक गोपाल सिंह मीणा को सौंपी गई है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d