Sunday, April 19, 2026
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जरूर पढ़ें : प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों के आधार पर संचालित है “दैनिक ब्यूरो”

सभी कानूनी प्रावधान व दस्तावेज की पूर्ति पूरी


Deoli News 17 जून (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) दैनिक ब्यूरो न्यूज पोर्टल ने सोमवार को अपने प्रगति के पांचवें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवधि के दौरान दैनिक ब्यूरो ने प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम किया है।

वही डिजिटल मीडिया के रूप में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। उल्लेखनीय है कि दैनिक ब्यूरो न्यूज पोर्टल, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में “न्यूज़ एजेंसी इन एक्टिविटीज” क्लास में बतौर पंजीकृत है। वही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को भी दैनिक ब्यूरो न्यूज पोर्टल की सभी जरूरी सूचनाएं दी जा चुकी है तथा पोर्टल की सभी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास है। इसके अलावा दैनिक ब्यूरो आरएनआई नंबर भी धारक है। वहीं दैनिक ब्यूरो की सभी जानकारी व सूचनाए जनसंपर्क कार्यालय टोंक को दी जा चुकी है। कहने का मतलब यह है कि दैनिक ब्यूरो न्यूज पोर्टल विधि सम्मत संचालित किया जा रहा है।

जिसका उद्देश्य लोगों को निष्पक्ष एवं त्वरित खबरें देना है। आज के दिन यह बताना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि यह दिन दैनिक ब्यूरो का स्थापना से जुड़ा है। लिहाजा लोग यह जान सके कि आखिर दैनिक ब्यूरो किस तरह का मीडिया संस्थान है। बता दे कि गत कुछ वर्षों पूर्व केवल इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया ही संचालित थी, जो कि देश के परंपरागत मीडिया है। लेकिन गत कुछ वर्षों में तीसरी मीडिया के रूप में डिजिटल मीडिया आया है, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया। दैनिक ब्यूरो न्यूज़ पोर्टल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के तहत अपनी खबरें प्रकाशित करता है। आज देशभर के सभी बड़े मीडिया संस्थानों के भी डिजिटल मीडिया पोर्टल चल रहे हैं। उसी तर्ज पर दैनिक ब्यूरो देवली व आसपास के क्षेत्र में समाचार देने का काम कर रहा है। गौरतलब है कि डिजिटल मीडिया को अभी फिलहाल किसी स्पेसिफिक आर्टिकल में नहीं रखा गया है। लेकिन आईटी रूल 2021 के तहत काम करने की भारत सरकार की ओर से आजादी दी गई है।

इसके बारे में पूर्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के कोड आफ कंडक्ट के तहत काम करेगा।

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