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HomeDainik Bureau Deskकृषि यंत्र खरीद पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान

कृषि यंत्र खरीद पर किसानों को मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान

राज्य सरकार की योजना


Desk News 4 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) खेती में बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर काम सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के प्रावधानों के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जा रहा है।

कृषि अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत कृषक 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा अन्य श्रेणी के कृषकों को लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पूर्व जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वाना आवश्यक है, आवेदन के दौरान उक्त प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। उन्होंने बताया कि राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। किसानों को प्रचलित ट्रैक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तान्तरित किया जाएगा।

एक जन आधार पर होगा एक आवेदन

एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा। किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रैक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना आवश्यक है।

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