Desk News 20 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में मतदान दिवस पर सभी कामगारों के लिए निजी, औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने बताया कि 26 अप्रैल को टोंक जिले में स्थित कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में अवकाश रहेगा, ताकि उक्त तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मंजूर करने की व्यवस्था की है. इसमें किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित व्यक्ति जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के हकदार है।
उन्हें मतदान के दिन अवकाश दिया जाएगा। अवकाश मंजूर करने की स्थिति में किसी भी ऐसे कामगार की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यह प्रावधान ऐसे मतदाताओं के लिए लागू नहीं होंगे, जिनके कार्य से अनुपस्थिति के कारण उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वह कार्यरत है, कोई खतरा या हानि हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों एवं उपक्रमों के अधिकारियों को आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।




