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समाचार पत्र व टीवी चैनल्स में तीन बार देनी होगी सूचना
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द्वितीय चरण के मतदान के लिए 9 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच 3 बार करना होगा प्रकाशन प्रसारण
Desk News 19 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को 3 बार अलग-अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा। वहीं टीवी चैनलों में प्रसारित कराना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के निर्देश दिए है। सभी राजनैतिक दलों को, जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। उक्त प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा।
अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। आयोग के अनुसार लोकसभा आम चुनाव के उम्मीदवारों में यदि किसी अभ्यर्थी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर प्रथम प्रचार, अगले पांच से 8 दिनों के बीच दूसरा प्रचार तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करने होंगे। राजनैतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समयावधि होगी। वहीं द्वितीय चरण के मतदान के लिए प्रथम प्रकाशन तिथि 9 अप्रैल से 12 अप्रेल के बीच, द्वितीय प्रकाशन दिनांक 13 से 16 अप्रेल के बीच एवं तृतीय प्रकाशन 17 अप्रेल से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक (दिनांक 24 अप्रेल तक) ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में उक्त विहित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे।
इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी।


