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HomeAdministrationईवीएम परिवहन के दौरान चुनाव आयोग की एसओपी की पालना करें

ईवीएम परिवहन के दौरान चुनाव आयोग की एसओपी की पालना करें


Desk News 30 अक्टूबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के लिए लगाए गए सामान्य पर्यवेक्षक आशीष ठाकरे ने कहा कि देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के तहत 13 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ पूरा करें। ईवीएम परिवहन के दौरान चुनाव आयोग की एसओपी की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएं।

सामान्य पर्यवेक्षक कलेक्ट्रेट सभागार में प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं सह प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा भी मौजूद थी। ठाकरे ने कहा कि आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान दलों की रवानगी, समय पर मॉक पोल, वास्तविक मतदान शुरू किया जाए तथा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना प्रेषित की जाए। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमें, उड़नदस्तें, एसएसटी, वीएसटी एवं वीवीटी सर्तक रहे। विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में या व्यय संवेदनशील पॉकेटों में निगरानी रखी जाए। ऐसी व्यवस्था हो, ताकि कम समय में प्रभावी रिस्पॉन्स हो सकें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाओं को लेकर क्रॉस वेरिफिकेशन कराएं।

महिला मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त रहे। मतदान दलों की रवानगी के समय मतदान सामग्री की ठीक प्रकार से जांच की जाएं। मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान मतदानकर्मियों को क्या करें, क्या नहीं करें, के बारे में मास्टर ट्रेनर बेहतर ढंग से प्रशिक्षण दें। यहां पर्यवेक्षक ने 4 से 10 नवंबर तक होने वाली होम वोटिंग की तैयारियों को लेकर भी जानकारी ली। सामान्य पर्यवेक्षक ने सी-विजिल एप पर आई शिकायतों का औसत समय 20 मिनट में निस्तारण होने की सराहना की।

उन्होंने कहा कि आवंटित वाहन में ही ईवीएम का परिवहन करे। मतदाता जागरूकता के लिए प्रत्येक मतदाता को बूथ पर लाने की कार्य योजना बनाई जाएं। इस बात का ध्यान रहे की चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित हो। कम मतदान वाले मतदान केंद्रों, एफएसटी, एसएसटी की गतिविधियों, मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, मतदान केंद्र पर 100 मीटर, 200 मीटर के साइनेज को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सभी वाहनों की चेकिंग ठीक से की जाए तथा चुनाव के दौरान उपयोग में आने वाली सामग्री, शराब आदि के परिवहन को लेकर ध्यान रखा जाए तथा सीजर की प्रभावी कार्रवाई की जाए।

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