Deoli News 10 मई (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) टोंक जिले में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
इस आदेश के अनुसार बिना सक्षम स्वीकृति के ड्रोन कैमरे, हॉट एयर बैलून और अन्य यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा पटाखों और आतिशबाजी के विक्रय और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, बिना सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञापत्र और संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आतिशबाजी का उपयोग नहीं कर सकेगा। यह आदेश दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दंडित किया जाएगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और सभी नागरिकों को इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।


