Monday, April 20, 2026
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeAdministrationदीपावली : 50 से अधिक अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस जारी

दीपावली : 50 से अधिक अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस जारी

सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य


Deoli News 11 अक्टूबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए आतिशबाजी की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय देवली से जारी होने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ अब विक्रेता पटाखे की दुकान लगा सकेंगे।

उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय देवली की सूचना के अनुसार, अब तक 50 से अधिक अस्थाई लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश देवली शहर के हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लाइसेंस कम हैं। दूनी के लाइसेंस भी इसी तरह जारी किए जा रहे है। जिन विक्रेताओं के लाइसेंस जारी हो गए हैं, उन्हें वे सौंप दिए गए हैं। ये लाइसेंस 15 दिन की अवधि के लिए जारी किए गए हैं और जारी करने की तिथि से वैध रहेंगे। शेष बचे करीब एक दर्जन लाइसेंस पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद जारी किए जाएँगे।

लागू रहेंगे यह सख्त नियम

अस्थाई आतिशबाजी नियमों के तहत, एक्सप्लोसिव का दुरुपयोग (मिसयूज) नियम विरुद्ध रहेगा। इसके अलावा, जमीन और दीवार पर फेंककर चलाए जाने वाले तथा धमाकेदार पटाखों का विक्रय निषेध है।

आतिशबाजी का सामान दुकान के बाहर नहीं रखा जाएगा। क्रय किए गए आतिशबाजी की मात्रा ब्लैक बोर्ड या नोटिस बोर्ड पर अंकित करनी होगी। विक्रेताओं को उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक जयपुर के संलग्न सर्कुलर का शत प्रतिशत पालन करना होगा। साथ ही विक्रेता स्थल पर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d