फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त
Deoli News 4 अगस्त (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 बीमा कराने के लिए अंतिम तिथि को गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त व ऋणि कृषकों के लिए 30 अगस्त तक बढ़ाई गई है।
ऐसे कृषक जिन्होने किसी बैंक से फसली ऋण नही लिया है एवं खरीफ फसलों का बीमा कराना चाहते है वे सीएससी (जन सेवा केंद्र) से बीमा के आवेदन कर सकते है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि ऋणी कृषक जिन्होने किसी बैंक एवं सहकारी समिति से 31 जुलाई तक फसल ऋण लिया है। उनका बीमा 30 अगस्त तक किया जा सकता है। ऐसे केसीसी धारक जो किसान फसल बीमा के पात्र है एवं डिफाल्टर नहीं है, वह भी आवेदन के पात्र है। साथ ही, उनके द्वारा 31 जुलाई तक फसली ऋण लिया गया है।
यदि उनके द्वारा बैंक को बीमा नहीं कराने के लिए लिखित में नहीं दिया गया है तो बैंकों द्वारा उनका बीमा आवश्यक रूप से किया जाएगा। यदि इसकी पालना नहीं की गई एवं कृषक के पात्र होने के बाद भी बीमा नहीं कराया गया एवं अधिसूचित क्षेत्र में फसलों को नुकसान होता है एवं बीमा क्लेम बनता है तो क्लेम राशि का भुगतान संबंधित बैंक द्वारा किया जाएगा। संयुक्त निदेशक ने किसानों से कहा कि अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसलें प्रभावित हुई है। लिहाजा जिन पात्र कृषकों द्वारा अभी तक खरीफ फसलों का बीमा नहीं कराया है वे अपनी फसलों का बीमा कराए।



