Deoli News 7 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला मजिस्ट्रेट टोंक ने मतदान से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 7 सितंबर शाम से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार, सभा, जुलूस अथवा अन्य प्रचार गतिविधियां आयोजित नहीं की जा सकेंगी।


इस दौरान लाउडस्पीकर, डीजे, जनसभा, रैली सहित प्रचार के अन्य माध्यमों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। लेकिन कैंडिडेट व्यक्तिगत प्रचार प्रसार कर सकेंगे। मतदान केंद्रों को लेकर भी प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल की ओर से मतदान सहायता केंद्र (प्रत्याशी टेबल) स्थापित नहीं किया जा सकेगा। वहीं मतदान दिवस पर मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, सेल्फी अथवा अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार या चुनावी गतिविधि करना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी तरह मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्याशियों की फोटो अथवा चुनाव चिन्ह लगी प्रचार सामग्री, पर्चियां आदि मतदान केंद्र के अंदर ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास ऐसी पर्ची या प्रचार सामग्री है तो उसे मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले काटकर अथवा हटाकर ही मतदान केंद्र में जाना होगा।

मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह का प्रचार अथवा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को निगरानी रखने तथा उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम नागरिकों को भी प्रतिबंधों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट टोंक द्वारा जारी इस आदेश के बाद अब चुनाव प्रचार पर पूरी तरह विराम लग जाएगा और प्रत्याशियों को मतदान दिवस तक निर्धारित आचार-नियमों का पालन करना होगा।


