Deoli News 7 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) नगर पालिका चुनाव में आगामी 9 सितंबर को मतदान के लिए जाने वाले मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए निर्धारित वोटर आईडी कार्ड साथ ले जाना होगा। लेकिन यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं हो तो करीब 11 तरह के दस्तावेज पहचान के लिए मान्य होंगे।


रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय देवली की सूचना के अनुसार मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड, विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) का जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक तथा स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड ले जा सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज भी पहचान के लिए मान्य हैं। वहीं केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र तथा सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र भी मान्य होंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) भी पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा। मतदान के दौरान वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर मतदाताओं से इनमें से किसी एक मान्य पहचान दस्तावेज को साथ रखने को कहा गया है।
आज शाम होगा चुनाव प्रचार बंद, फोटो युक्त व चुनाव चिन्ह वाली पर्चियां मतदान केंद्र में ले जाना वर्जित


