Deoli News 22 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) नगर पालिका देवली के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि प्राप्त करने की उपकोष अधिकारी कार्यालय देवली की ओर से सूचना जारी की गई है।
उप कोषाधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (लेखा प्रकोष्ठ) श्यामसुंदर साहू की ओर से जारी आदेश के अनुसार ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव के लिए जमानत राशि जमा करवाकर नामांकन पत्र दाखिल किया था अथवा बाद में नाम वापस ले लिया था और उनकी जमानत राशि नियमानुसार जब्त नहीं हुई है, वे अपनी राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। जमानत राशि लौटाने की प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक संचालित की जाएगी। पात्र प्रत्याशी इस अवधि के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच उपकोष कार्यालय, देवली में उपस्थित होकर नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं।



