Deoli News 18 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) नाली निर्माण में अनियमितता के आरोप में शिकायत पर पूरणमल वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत पनवाड के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था।
दरअसल सरपंच वर्मा अभी प्रशासक का तौर पर काम कर रहे हैं। उन पर आरोप था कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करके नाली निर्माण कार्य स्वीकृत स्थान पर नहीं करवाकर अन्य जगह करवाकर वित्तीय अनियमितता की। इस मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया। इसके बाद संभागीय आयुक्त अजमेर ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत पूरणमल वर्मा को पद से निलंबित करने की सिफारिश की।
वहीं राज्य सरकार ने इस सिफारिश को मानते हुए उन्हें निलंबित (पदमुक्त) करने का फैसला किया। वर्तमान में उन्हें उक्त ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया था। लेकिन अब उन्हें प्रशासक पद से पदमुक्त कर दिया गया है। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। इसे लेकर अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किया है।
ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर बदली थी निर्माण की जगह
सरपंच पूरणमल वर्मा का कहना है कि नाली निर्माण की जगह ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर बदली गई थी। गांव के पांच लोगों की मौजूदगी में पंचनामा भी बनाया गया। अनियमितता का आरोप गलत है। वह इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेंगे।



