Monday, September 7, 2026
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चुनावी बूथों पर नहीं दिखेगा नाम-चिह्न, मतदान बूथ के दायरे में प्रचार पर भी रोक

प्रत्याशियों के लिए निर्देश जारी


Deoli News 7 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान दिवस पर प्रत्याशियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले निर्वाचन बूथों एवं मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार-प्रसार को लेकर निर्वाचन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश में स्पष्ट है कि मतदान दिवस के दिन किसी भी अभ्यर्थी या उसके समर्थक द्वारा मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से पोस्टर, झंडे, प्रतीक चिह्न अथवा अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। मतदान बूथ भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के बाहर ही स्थापित करना होगा। निर्वाचन बूथों की स्थापना के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या अधिकृत अधिकारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। बूथ पर मतदाता पहचान पर्ची के अलावा किसी राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिह्न या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी। बूथ के लिए छाया आदि की व्यवस्था की जा सकेगी।

लेकिन इसका आकार निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। निर्देशों में धार्मिक स्थलों एवं उनके परिसरों में निर्वाचन बूथ स्थापित नहीं करने, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के पास भी बूथ नहीं लगाने तथा मतदान केंद्र पर मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे बूथ पर किसी व्यक्ति को मतदाताओं के मतदान के अधिकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।

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