Desk News 15 अक्टूबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) विधानसभा उपचुनाव-2024 (देवली-उनियारा) की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने को लेकर चर्चा की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव तिथियों के मुताबिक देवली-उनियारा विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। जिसके लिए देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में 307 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध रहेगी।विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला परिषद के पुराने भवन में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत सी-विजिल एप और हेल्पलाइन नंबर 1950 व कंट्रोल रूम नं 01432-247400 पर की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बिना स्वीकृति केे निजी वाहनों (राजनीतिक प्रचार-प्रसार), लाउडस्पीकर, राजकीय गेस्ट हाउस, डाक बंगला का उपयोग नहीं किया जाए। सीआरपीसी, कोलाहल अधिनियम से संबंधित आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएं। किसी भी सरकारी वाहन, भवन का उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए नहीं करें। मतदाता एवं आम नागरिकों को प्रलोभन के लिए नकदी, शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातु, निःशुल्क सामग्री आदि का वितरण नहीं किया जाएं। राजनीतिक दल किसी भी रूप में चुनाव अभियान, रैली, पोस्टर, पंपलेट वितरण, नारेबाजी, चुनावी बैठक आदि बच्चों को शामिल नहीं करें।

किसी भी धार्मिक स्थल को भाषण, पोस्टर, संगीत आदि या निर्वाचन संबंधी कार्यों सहित निर्वाचन प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। ऐसी कोई भी गतिविधि आयोजित नहीं करें। जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक एवं भाषाई समूहों के बीच मौजूदा मतभेद बढ़ सकते हों या फिर उनके बीच आपसी घृणा या तनाव पैदा हो।


