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HomeDainik Bureau Deskनए कानून व प्रावधान आमजन, बच्चों, महिलाओं के लिए हितकारी

नए कानून व प्रावधान आमजन, बच्चों, महिलाओं के लिए हितकारी

हनुमान नगर थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को दी जानकारी


Deoli News 30 जून (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) केंद्र सरकार की ओर से पारित नए कानून की आमजन को जानकारी देने के उद्देश्य से हनुमान नगर थाना प्रभारी अयूब खां ने रविवार सुबह मोरला चौराहे पर कैम्प लगाया व लोगों को नए कानून की जानकारी दी। 

वही एक जुलाई 2024 से लागू हो रहे नए कानून व प्रावधानों के बारे में बताया। इस दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के हितों को बढ़ावा देने के प्रावधान, आमजन के हितों को बढ़ावा देने वाले प्रावधान, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के हितों का संवर्धन करने वाले व आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक प्रावधान व महिला एवं बच्चों के हितों को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। वहीं उक्त कानून में प्रावधानों के जानकारी युक्त पर्चे वितरित किए। थाना प्रभारी ने बताया कि पुराने कानून में प्रावधान रविवार यानि आज रात 12 तक रहेंगे। जबकि सोमवार एक जुलाई से नए कानून लागू होंगे। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक दुर्गालाल समेत पुलिसकर्मी मौजूद थे।

गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब पुरानी भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता व साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन तीनों कानून को गत 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी।

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