Deoli News 26 नवंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) राजस्थान सरकार के सभी पेंशनर एवं फेमेली पेंशनर को अपना जीवन प्रमाण पत्र आगामी 30 नवंबर से पूर्व आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर दिसंबर माह की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता हैं। उपकोषाधिकारी कैलाश चन्द बैरवा ने बताया कि जिन पेंशनर ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, वह स्वयं उपकोष कार्यालय मे अपने आवेदन के साथ आपने आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं पीपीओ की छाया प्रति के साथ उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं। वहीं किसी राज्य कर्मचारी की एसएसओ आईडी से भी जमा करवा सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए तहसील परिसर स्थित उपकोष कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।



