एसडीएम जारी करेंगे अनुज्ञापत्र, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
Deoli News 24 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टोंक ने दीपावली पर आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 84 के तहत त्योहारों के दौरान आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए 15 दिन का अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा।
नियम 99 की अनुसूची 4 के भाग 1 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने उपखण्ड क्षेत्र में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही निर्देशित किया गया है कि वे नियम 85 एवं 86 में अंकित प्रावधानों के तहत नियमानुसार दीपावली पर्व पर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें। लिहाजा उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ही अपने-अपने क्षेत्र में अनुज्ञा पत्र जारी करेंगे।



