Deoli News 14 फरवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) न्यायालय नायब तहसीलदार दूनी ने चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में दोषियों को तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है।
दूनी नायब तहसीलदार के अनुसार पटवार मंडल देवडावास के आमली गांव में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के दोषियों पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत 10 जनों को 3 माह के सिविल करवा से दंडित किया है। वही घाड़ थाना प्रभारी को इन्हें गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए है। इनमें बाबूलाल पुत्र बरदाराम मीणा, रमेश पुत्र बरदा मीणा, प्रधान पुत्र भुवान मीणा, रामसागर पुत्र भुवाना, राम प्रकाश पुत्र राम रतन मीणा, संग्राम पुत्र लाला मीणा, रामलाल पुत्र हजारी मीणा, रामनारायण पुत्र हजारी मीणा, मदन पुत्र नंदा मीणा व खाना पुत्र नंदा मीणा सभी निवासी आमली तहसील दूनी है।



