Desk News 4 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लिए विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के तहत त्यौहारों के दौरान 15 दिन का अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाने का प्रावधान है।
जिला मजिस्ट्रेट कल्पना अग्रवाल ने जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अपने-अपने उपखण्ड क्षेत्र में अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाने के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि वह नियम 85 एवं 86 में अंकित प्रावधानों के तहत दीपावली पर्व को लेकर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करें।


