Sunday, April 19, 2026
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क्लास 10 व 16 वर्ष की उम्र से पहले कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नियम विरुद्ध

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन देवली की मांग, कार्रवाई हो


Deoli News 15 जून (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) देवली में संचालित कोचिंग संस्थानों की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइन के अवहेलना करने की बात सामने आई है। इसे लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन देवली ने जिक्र किया है।

प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने लिखित पत्र में बताया कि भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से जनवरी 2024 में गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता और न ही कक्षा 10 से पूर्व कोचिंग में प्रवेश दिया जा सकता है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान की फीस का निर्धारण, रिफंड की प्रक्रिया, प्रोस्पेक्ट व अन्य नियम कोचिंग संस्थानों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करना अनिवार्य है। लेकिन देवली की किसी भी कोचिंग संस्थान में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कोचिंग संस्थानों के लिए नियम अनुसार रजिस्ट्रेशन के साथ जरूरी स्पेस व अग्निशमन सुरक्षा के भी नियम निर्धारित है।

लेकिन देवली में इनकी पालना नहीं हो रही है। ऐसे में कम उम्र के छात्र-छात्राओं को कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाए जाने से उनमें तनाव व दबाव बढ़ता है तथा वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऐसे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि विद्यार्थी तनाव मुक्त शिक्षा प्राप्त कर सके।

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