Wednesday, September 2, 2026
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HomeAdministrationजीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक, जारी किए आदेश

जीत के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक, जारी किए आदेश


Deoli News 2 सितंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के आम चुनावों के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं।

रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय देवली की सूचना के अनुसार आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव नतीजों के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी तरह का विजय जुलूस नहीं निकाला जाए। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। चुनावी कार्यक्रम के तहत सदस्य पदों के लिए पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी।

इसके बाद अध्यक्षीय पदों का चुनाव 21 सितंबर और उपाध्यक्षीय पदों का चुनाव 22 सितंबर को संपन्न होगा। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 144) लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों द्वारा विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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