स्थानीय विधायक के प्रश्न पर विधि मंत्री ने दिया जवाब
Desk News 12 फरवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) प्रदेश के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के उपखण्ड देवली में न्यायालय क्रमोन्नत किए जाने को लेकर जवाब प्रस्तुत किया।


स्थापित अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय (एसीजेएम) में क्रमोन्नत करने का निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवली में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय (एडीजे) में स्थापित करने का निर्णय भी राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
इससे पहले विधायक राजेन्द्र गुर्जर द्वारा इस संबंध में पूछे गए मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि उपखण्ड देवली में स्थापित अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि भविष्य पर पुनः प्रस्ताव प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने तथा निर्धारित मापदंड के अनुरूप प्रकरण लंबित होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।
इसी प्रकार यहां संचालित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के कैम्प कोर्ट को नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय में स्थापना का प्रस्ताव भी राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि देवली के अधिवक्ता पिछले काफी समय से न्यायालय क्रमोन्नत किए जाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा हाथ लगी।


