Desk News 3 जून (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) लोकसभा चुनाव के तहत 4 जून को मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए टोंक जिले की राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लागू है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्फी, गुप्ती, कटार, धारिया, जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश, ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
टोंक जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति टोंक जिले की सीमा में इस तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।


