Deoli News 7 फरवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला देवली में आयोजित हुआ।
शिविर में 109 खाद्य फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 87 व्यापारियों को हाथों हाथ लाईसेंस मिले। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एसएस अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन वितरित किए। शिविर के दौरान लाईसेंस पंजीकरण के साथ-साथ मोबाइल फूड टैस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थो के संदर्भ में जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि लाईसेंस के लिए कुल 11 व्यापारियों ने आवेदन किए। रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 98 छोटे दुकानदारों ने आवेदन किए। यहां मौके पर 10 लाईसेन्स व 77 रजिस्ट्रेशन जारी किए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ खाद्य विक्रेताओं से कहा है कि जिन व्यापारियों ने अभी तक भी लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन नही बनाए है, वे शिविर या ईमित्र के माध्यम से लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करे। इस दौरान अध्यक्ष मुकेश गर्ग, मुकेश कुमार मित्तल, निर्मल कुमार, दौलत कुमार, संजय अग्रवाल, वही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से राजेन्द्र सैनी, अविनाश साहू, दिनेश जैन, विपिन जैन, मनोज कुमार, कालूराम, जितेन्द्र आदि उपस्थित थे। शिविर में मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई।



