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50 हजार से अधिक राशि के ले जाने पर देनी होगी जानकारी


Desk News 21 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) लोकसभा चुनाव में नियोजित निगरानी दलों द्वारा क्षेत्र में चुनाव के उपयोग में संभावित अनैतिक धन के आवागमन की सतत निगरानी रखी जा रही है। 50 हजार से अधिक नकदी की राशि के आवागमन पर स्त्रोत की जानकारी देनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि कोई प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं भयक्रांता, असामाजिक तत्व तथा अन्य किन्ही व्यक्तियों द्वारा किसी भी आम नागरिक, मतदाता के मत को प्रभावित करने के लिए धनबल, बाहुबल का उपयोग करना अथवा धमकाना, प्रलोभन के लिए मुफ्त भोजन, शराब का वितरण किया जाना अवैध है। प्रलोभन स्वरूप उपहार प्रदान किए जाते हैं। वहीं अनैतिक तरीकों से लालच देने के प्रयास किए जाते हैं तो ऐसे कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी एवं 171-सी के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस संहिता की धारा 171-एफ एवं 171-एच के अंतर्गत दंडनीय हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे कृत्य आरपी एक्ट 1951 की धारा 123 के अंतर्गत भी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है, जो दंडनीय है।

जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव को किसी भी व्यक्ति, प्रत्याशी, पार्टी कार्यकर्ता एवं असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से प्रभावित किए जाने अथवा ऐसे कृत्यों में संलिप्तता पाये जाने पर तत्काल टोल फ्री नं. 1950, सी-विजिल एप, जिला नियंत्रण कक्ष दूरभाष नं. 01432-247401 पर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

चुनावी गतिविधियों में बालकों का उपयोग नहीं करने के निर्देश

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनावी गतिविधियों में बालकों का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं। बाल श्रम अधिनियम 1986 में बच्चों के कार्य की स्थितियों को विनियमित करने और कानून के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन मशीनरी को निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य गतिविधि में बाल श्रम की भागीदारी को रोकना चाहिए। राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों एवं उनके अभिकर्ताओं आदि निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य या गतिविधि में बाल श्रम की भागीदारी को रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल श्रम अधिनियम के संशोधित अधिनियम 2016 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

पात्र वंचित मतदाता 25 मार्च तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी आगामी 25 मार्च तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है। मतदाता वोटर लिस्ट में घर बैठे अपना नाम वोटर हेल्प लाइन एप के माध्यम से चेक कर सकता हैं (एपिक नंबर भर कर) निर्वाचन विभाग द्वारा 4 अप्रैल को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

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