Deoli News 2 फरवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) केंद्रीय अंतरिम बजट में छोटे व्यवसाइयों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44 AD के तहत निश्चित दर से आय की गणना करनी होती है।
इसकी टर्न ओवर सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दी गई है। कर सलाहकार देवली प्रदीप कुमार काबरा ने बताया कि इसी तरह आयकर अधिनियम की धारा 44 ए डीए के तहत प्रोफेशनल वर्ग के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ा कर 75 लाख कर दी गई है। इससे माध्यम वर्ग के व्यापारी को फ़ायदा मिलेगा। इस बजट के तहत वित्त वर्ष 2010 तक की 25 हजार रूपए तक की आयकर डिमांड व वित्त वर्ष 2011 से 2015 तक की 10 हजार तक की आयकर डिमांड को वापिस लिया गया है। इससे पुराने विवादों का निपटारा होगा और रिफंड की कार्यवाही में सुगमता आएगी। उन्होंने इसे छोटे कर दाताओं के लिए लाभदायक बताया है।



