Deoli News 1 जून (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली अभिलाषा जैफ ने चेक अनादरण के मामले में देवली निवासी एक अभियुक्त को दोषी मानते हुए 6 माह के साधारण कारावास व आर्थिक जुर्माना से दंडित किया है।
दंडादेश के अनुसार न्यायालय ने अभियुक्त तुलसीराम सामरिया पुत्र नंदलाल सामरिया निवासी वार्ड नं 2 पटवारीजी की गली बंगाली कॉलोनी देवली को धारा 138 पर परक्राम्य में लिखित अधिनियम 1881 में दोष सिद्ध होने पर 6 माह का साधारण कारावास व एक लाख़ 36 हजार रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है। वही अदम अदायगी प्रतिकर अभियुक्त दो माह का साधारण कारावास अलग से होगा। इसके अलावा प्रतिकर की संपूर्ण राशि बाद गुजरने की मियाद अपील नियम अनुसार परिवादी को दिलाई जाएगी। दंड आदेश में बताया कि अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा व पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को इस मूल सजा में समायोजित किया जाएगा।
वहीं अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जाएगा। इससे पूर्व न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चेक राशि का भुगतान नहीं किया जाना परिवीक्षा अधिनियम के तहत क्षमता किए जाने योग्य नहीं है। वर्तमान युग आर्थिक व वाणिज्यिक है। जिसमें लेनदेन के लिए चेक का माध्यम प्रचलित है। ऐसे में बाजार की पवित्रता व विश्वनीयता बनाए रखने के लिए जारी चेक का आदरित होना आवश्यक है।प्रकरण के अनुसार परिवादी धर्मेंद्र पुत्र बालचंद खटीक निवासी बंगाली कॉलोनी वार्ड नं 2 को एक लाख रुपए का चेक अभियुक्त तुलसीराम सामरिया ने 21 नवंबर 2019 को दिया था। वही खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से 12 फरवरी 2020 को यह चेक रिटर्न हो गया था।



