Thursday, April 16, 2026
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HomeAdministrationआदर्श आचार संहिता को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश

आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश


Desk News 16 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के तहत लोकतंत्र के महापर्व में टोंक जिले की मतदाता सूची में 15 मार्च तक पंजीकृत मतदाताओं चुनाव में शामिल होंगे।इनमें पुरूष मतदाता 5 लाख 73 हजार 524, महिला मतदाता 5 लाख 44 हजार 469, थर्ड जेंडर 5 है।

इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या 11 लाख 17 हजार 998 है, जो जिले के 1130 मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता 13 हजार 324, युवा मतदाता (18 से 29 वर्ष) 3 लाख 15 हजार 553 है।।चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति पर सभी प्रकार के दीवार लेखन, पोस्टर, पेपर या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि को निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटाए जाएंगे। सार्वजनिक सम्पत्ति रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, पुल, रोडवेज, सरकारी बस, बिजली टेलीफोन का खंभा, स्थानीय निकाय का भवन आदि में दीवार लेखन, पोस्टर, पेपर के रूप में सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 48 घंटे में तथा निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों यदि कोई हो, के अधीन सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 72 घंटे के अंदर हटाए जाएंगे।

राजकीय वाहनों का नहीं हो दुरुपयोग

किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्य या निर्वाचन संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसी तरह निर्वाचनों की घोषणा के तुरंत बाद राजकोष से सरकार की उपलब्धियों का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा आधिकारिक वेबसाइट से हटाए फोटो एवं संदेश विभिन्न विभागों की वेबसाइट से निर्वाचन की घोषणा के तत्काल बाद से केंद्र एवं राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनैतिक दलों के सभी संदर्भों, फोटो को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए है।

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