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HomeAdministrationकार्रवाई के नाम पर केवल मौका पर्चा, कृषि भूमि पर निर्माण

कार्रवाई के नाम पर केवल मौका पर्चा, कृषि भूमि पर निर्माण

  • शिकायत के बावजूद नजर अंदाज कर रहे हैं पालिका व राजस्व कर्मचारी

  • नियमों को उल्लंघन के साथ राजस्व को चपत

  • मौका पर्चा बनाकर कर रहे हैं जिम्मेदारी की इति श्री


Jahazpur News 31 जुलाई (आज़ाद नेब) नगर पालिका क्षेत्र मे बिना रूपांतरण कराएं कृषि भूमि पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। प्रशासन को शिकायत करने पर कार्रवाई के नाम पर मौका पर्चा बना कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।ऐसा ही एक मामला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नं 2 देवली रोड पर सामने आया है।

जिसमें कृषि भूमि पर अवैध रूप से बिना वाणिज्यक रूपांतरण कराए नगर पालिका की बिना निर्माण स्वीकृति के अन्डर ग्राउन्ड कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा चुका है। करीब 14 फीट रोड के नाले सीढ़िया व छज्जा बनाने के लिए निर्माण कार्य जारी है। इस अवैध निर्माण कार्य की शिकायत रामप्रसाद माली ने तहसीलदार रवि कुमार मीणा एवं साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी की। तहसीलदार ने जहाजपुर पटवारी गिरिराज मेहरा मौका मुआयना करने भेजा। पटवारी गिरिराज मेहरा ने गत 28 जून को मौके पर पहुंचे ओर मौका पर्चा बनाया। जिसमें बताया गया कि मौका निरीक्षण करने पर ज़ाहिर आया कि राजस्व गांव में स्थित कृषि भूमि है। जिस पर वर्तमान में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में मौके पर उपस्थित निर्माण कर्ता को पाबंद किया गया कि बिना सम्परिवर्तन के कोई निमार्ण कार्य नहीं करें, अन्यथा कार्रवाई कि जाएगी।
प्रशासन द्वारा पाबंद करने के बावजूद मौके पर अवैध निर्माण बदस्तूर जारी रहा।

जबकि 26 जुलाई को वापस शिकायतकर्ता रामप्रसाद माली ने तहसीलदार के पास शिकायत लेकर पहुंचे ओर उक्त निर्माण ध्वस्त करवा अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। लगातार शिकायत पर भी फ़िलहाल मौका पर्चा बनाने के अलावा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नगर पालिका क्षेत्र मे सैंकडों जगहों पर ऐसे निर्माण कार्य जारी है। लेकिन राजस्व अधिकारी एवं पालिका प्रशासन मुक दर्शक बन बैठा है। दर्जनों जगहों पर कृषि भूमि पर लोग निर्माण कर आवास सहित व्यावसायिक, वाणिज्य व औद्योगिक उपयोग करने लिए निर्माण कर रहे है। इससे सरकार को राजस्व चपत लगने के साथ ही सरकारी नियमों की अवहेलना हो रही है।

…तो कार्रवाई करेंगे

नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राघव मीणा का कहना है कि नगर पालिका ने अन्डर ग्राउन्ड कॉम्पलेक्स बनाने की कोई अनुमति नहीं दी है। बिना पालिका की स्वीकृति के किसी ने बनाया है तो उसको सीज किया जा सकता। वहीं जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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