Deoli News 11 जुलाई (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) टोंक की देवली उनियारा में थप्पड़ कांड से चर्चित नरेश मीणा को आखिरकार 8 महीने बाद जमानत मिल गई है। गत वर्ष नगरफोर्ट पुलिस थाने में 13 नवंबर की रात हिंसा और आगजनी से जुड़े मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है।
नरेश की जमानत याचिका मंजूर होने के बाद अब उनके बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड और समरावता हिंसा का पूरा मामला देवली उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के दौरान का है। दरअसल 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव के ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, लेकिन आरोप है कि एसडीएम अमित चौधरी ने लोगों पर दबाव बनाकर उनसे वोटिंग करवाई।
इस घटना के विरोध में मतदान केंद्र से बाहर निकलते ही नरेश मीणा ने वहां मौजूद एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद 13 नवंबर की रात को पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गई, तो समरवता गांव में जमकर हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। नरेश मीणा की जमानत के लिए अधिवक्ता फतेह राम मीणा ने पैरवी की। नरेश की जमानत याचिका स्वीकार होने के बाद उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
बता दें कि नरेश के समर्थकों ने 20 जुलाई को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी थी, लेकिन अब जमानत याचिका स्वीकार होने से आंदोलन टल गया है।


