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HomeAdministrationपंपलेट, पोस्टर, बैनर पर देना होगा मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता

पंपलेट, पोस्टर, बैनर पर देना होगा मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता


Desk News 20 मार्च (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) लोकसभा आम चुनाव के तहत राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा सभी प्रकार के पंपलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाते है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी। आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पम्फलेट, पोस्टर आदि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा। साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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