Friday, April 24, 2026
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बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे और ना ही मोबाइल बंद रखेंगे- जिला निर्वाचन अधिकारी

अवकाश के लिए जिला कलक्टर स्तर पर लेनी होगी अनुमति


Desk News 16 अक्टूबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) विधानसभा उपचुनाव देवली-उनियारा कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने आदर्श आचार संहिता एवं विधानसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न आदेश दिए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगे एवं सभी कार्मिक अपने मोबाईल एवं फोन नंबर चालू रखेंगे। अवहेलना किए जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्मिक चुनाव में निष्पक्ष रहें, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लें।

अवकाश के लिए लेनी होगी अनुमति

विधानसभा उपचुनाव एवं आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के अवकाश जिला कलक्टर के स्तर पर स्वीकृत किए जाएंगे। साथ ही प्रसूति एवं दो दिवसीय आकस्मिक अवकाश कार्यालयध्यक्ष एवं अन्य सभी प्रकार के अवकाश उपखंड अधिकारी के स्तर पर स्वीकृत किए जाएंगे। बिना स्वीकृति के राजकीय एवं निजी स्थानों पर पोस्टर-बैनर नहीं लगाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) डॉ. सौम्या झा ने आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तक सभी सरकारी सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर किसी भी प्रत्याशी एवं आमजन द्वारा बिना स्वीकृति के लगाई जाने वाली प्रचार सामग्री दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, पंपलेट समेत अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री को प्रतिबंधित किया है।

उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के किसी भी स्थान पर, पोस्टर, बैनर, पंपलेट समेत अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिले में लागू हुई धारा 163 की निषेधाज्ञा

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