Friday, April 24, 2026
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HomeAdministrationजिले में लागू हुई धारा 163 की निषेधाज्ञा

जिले में लागू हुई धारा 163 की निषेधाज्ञा


Desk News 16 अक्टूबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) विधानसभा उपचुनाव देवली-उनियारा के तहत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने टोंक जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर धारा 163 लागू कर दी है। आगामी आदेश तक जिले में यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन संबंधित गतिविधियां शुरू हो गई है। देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाना आवश्यक है। साथ ही टोंक जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसे लेकर असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना आवश्यक है। ऐसे में उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, धरना, रैली एवं भाषणों पर रोक रहेगी तथा ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का सोशल मीडिया या इंटरनेट से धार्मिक, सामाजिक वैमनस्यता एवं उन्माद तथा जातिगत द्वेषता का दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे एवं चर्च आदि धार्मिक स्थानों पर चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेगा। उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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