Thursday, April 23, 2026
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HomeDainik Bureau Deskव्यापारी के काटे 15 लाख, वाणिज्यिक न्यायालय ने दिए कुर्की के आदेश

व्यापारी के काटे 15 लाख, वाणिज्यिक न्यायालय ने दिए कुर्की के आदेश

22 साल पुराने प्रकरण में कुर्की


Deoli News 2 अगस्त (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) देवली के एक व्यापारी के प्रकरण के मामले में वाणिज्यिक न्यायालय अजमेर के न्यायाधीश के आदेश पर शुक्रवार को टोंक स्थित अधिशासी अभियंता बीसलपुर परियोजना के कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई।

वाणिज्यिक न्यायालय अजमेर के आदेश पर डीजे टोंक की नजारत शाखा टोंक के निर्देशानुसार यह कार्रवाई हुई। इस दौरान सुबह करीब 11:30 बजे डीजे टोंक के सेल अमीन गोविंद राम साहू अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे। जिन्होंने आदेश पर दो रिवाल्विंग कुर्सी व दो कंप्यूटर मय प्रिंटर के कुर्क किए हैं। दरअसल इस संबंध में आगामी 12 अगस्त से पूर्व कुर्की वारंट की अनुपालना करवाने की आदेश थे। उक्त प्रकरण में ऑर्डर 21 व रूल 30 के तहत यह कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में देवली के मै. बड़जात्या इंटरप्राइजेज परिवादी है। प्रो. पदमचंद जैन ने बताया कि वर्ष 2002 के आसपास उन्होंने अलीपुरा छान में करीब एक करोड़ 5 लाख रुपए की टाइल बनाकर परियोजना को दी थी। इस दौरान माल दे दिया गया लेकिन विभाग की ओर से सेल टैक्स के पेटे 15 लाख 8 हजार 991 रुपए काट लिए गए।

परिवादी ने विभिन्न न्यायालय के बाद वाणिज्यिक न्यायालय अजमेर में वर्ष 2016 में अर्जी लगाई। इस पर शुक्रवार को अधिशासी अभियंता परियोजना के कार्यालय में यह कुर्की की कार्रवाई की गई।

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