Tuesday, April 21, 2026
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeDainik Bureau Deskघरेलू हिंसा, महिला संरक्षण समेत कानूनों की जानकारी दी

घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण समेत कानूनों की जानकारी दी

“विधिक जागरूकता शिविर “


Deoli News 23 जनवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) हर्ष मीणा न्यायाधीश ग्राम न्यायालय एवं तालुका विधिक सेवा समिति देवली की ओर से गुरुवार को ग्राम पंचायत देवीखेडा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर लगा।

समिति सचिव बृजमोहन शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश ने ग्रामीणों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों, घरेलू हिसा रोकथाम एवं महिला संरक्षण अधिनियम, मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाए एवं देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए किशोर न्याय अधिनियम, पोस एक्ट 2013 ईएससीआर पोर्टल एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया।

शिविर के दौरान सरकार की ओर से गरीब व्यक्ति, बच्चों, महिलाओं एवं पात्र व्यक्तियों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम प्ली बारगेनिंग, किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी पूर्व अथवा गिरफ्तारी पर उसके अधिकारों, राष्ट्रीय लोक अदालत बारे में जानकारी दी गई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d