सूचना समय पर नहीं देने पर 250 रुपए से एक हजार रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान
Jahazpur News 5 मार्च (मोहम्मद आज़ाद नेब) पंचायत समिति सभागार में बुधवार को जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से संबंधित खंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें नोडल अधिकारी एवं ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी चेतन प्रकाश मीणा ने नए नियमों की जानकारी दी।
प्रशिक्षण में उन्होंने बताया कि जन्म-मृत्यु की घटना को 21 दिन के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य है। वहीं 21 दिन के बाद सूचना देने पर विलंब शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 से 30 दिन के भीतर सूचना देने पर 20 रुपए विलंब शुल्क, 30 दिन से एक वर्ष के भीतर सूचना देने पर 50 रुपए विलंब शुल्क व एक वर्ष के बाद सूचना देने पर 100 रुपए विलंब शुल्क लगेगा। संशोधित नियमों के अनुसार यदि चिकित्सा संस्थान 21 दिन से अधिक देरी करते हैं या सूचना समय पर नहीं देते, तो पहले 50 पेनल्टी थी, जिसे अब बढ़ाकर 250 से एक हजार रुपए तक कर दिया गया है। अब जन्म-मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रेशन में नोटरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है।
इस अवसर पर प्रधान कौशल किशोर शर्मा, विकास अधिकारी सीताराम मीणा, ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।


