Deoli News 3 जनवरी (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य कारोबार के लिए अपना लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसे लेकर देवली की अग्रवाल धर्मशाला में एक दिवसीय शिविर लगेगा।
श्री व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिवसीय शिविर 5 जनवरी को अग्रवाल धर्मशाला देवली में लगेगा। इसमें सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्षन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता समूह, अस्पताल, स्कूल, काॅलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विके्रता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस-अंडे विेक्रेता, चाट-पकौडी ठेलेवाले, हाट बाजार, मण्डी कारोबारी (अनाज मण्डी, फल मण्डी, सब्जी मण्डी, चाट-पतासी ठेला, कचौरी-समोसा, किराणा व्यापारी, मिठाई नमकीन वाले आदि) व्यापारी कैम्प में पहुंचकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यहां 12 लाख से अधिक सालाना टर्नओवर वाले दुकानदार के लिए लाईसेंस 2 हजार सालाना शुल्क एवं निर्माण ईकाई के लिए 3 हजार, 5 हजार रुपए सालाना शुल्क है। जबकि 12 लाख से कम सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों एवं छोटे फुटकर विक्रेताओं, थडी, ठेलेवाले खाद्य व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रूपए सालाना निर्धारित है।


