न्यायालय ने दिया पुनः अनुसंधान आदेश
Jahazpur News 5 अप्रैल (आज़ाद नेब) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील जांगिड़ ने आबकारी थानाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण को पुनः अनुसंधान कर जांच पत्रावली 17 मई को पेश करने के आदेश जारी किए।
अधिवक्ता दीपक सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी थानाधिकारी ओमप्रकाश चुड़ावत ने 21 जून 2023 को मुकेश पुत्र सोजीराम निवासी लाल का बाड़ा के खिलाफ अवैध रूप से शराब परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर परिवादी मुकेश द्वारा न्यायालय में आबकारी थाना अधिकारी एवं अन्य लोगों के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया कि आबकारी थानाधिकारी 21 जून 2023 को उदयपुर विभागीय मीटिंग में गया हुआ था। शराब ठेकेदार परिवादी को जोर जबरदस्ती तरीके से मारपीट कर शाहपुरा थाने में 21 जून 2023 को ले गए ओर वहां पर बंधक बनाया। जबकि 21 जून 2023 को आबकारी थानाधिकारी न तो जहाजपुर आएं ओर ना शाहपुरा थाने में मौजूद थे। जब प्रकरण दर्ज किया गया था। उस समय आबकारी थानाधिकारी की मोबाइल लोकेशन नाथद्वारा में थी।
जिस पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थानाधिकारी जहाजपुर ने प्रस्तुत किया। जहां पर अनुसंधान हेडकांस्टेबल रामराय द्वारा किया जाकर न्यायालय में रिपोर्ट 13 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय ने परिवार में अवलोकन किया गया। जांच निष्पक्ष नहीं किए जाने पर परिवाद को पुनः थानाधिकारी जहाजपुर को सही अनुसंधान के लिए भिजवाया गया।



