न्यायालय ने मामला दर्ज करने का दिया आदेश
Jahazpur News 15 अक्टूबर (आज़ाद नेब) बेनामी लेनदेन, फर्जी ट्रांजेक्शन, दो शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में नियुक्ति बताकर अवैध लाभ लेने एवं एमडीएस यूनिवर्सिटी को मिथ्या दस्तावेज व सूचना भेजकर हेराफेरी व धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ लेने के मामले में जहाजपुर एसीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को 175 (3) के तहत अमरवासी के राजीव गांधी महाविद्यालय महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार कॉलेज के कुलदीप कुलहरी, नितेश कुलहरी, सुभाष बेनिवाल, राजेश सैनी एवं शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारी राजस्थान क्षेत्रीय बडौदा ग्रामीण बैंक शाखा मोर, टोडारायसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हनुमान नगर थाने को आदेश दिया गया है। राजीव गांधी कॉलेज के पूर्व कार्मिक रामकृष्ण मीणा ने बताया कि 2 जुलाई 2018 से 21 जून 2020 तक राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी में काम करता था। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 21 जून 2020 के बाद भी राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी मैनेजमेंट ने पीड़ित के नाम से राजस्थान क्षेत्रीय बड़ोदा ग्रामीण बैंक शाखा मोर, टोडारायसिंह में अकाउंट खुलवाकर बेनामी लेन-देन किया, फर्जी ट्रांजेक्शन कर, दो शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में नियुक्ति बताकर अवैध लाभ लेने एवं एमडीएस यूनिवर्सिटी को मिथ्या दस्तावेज व सूचना भेजकर आर्थिक लाभ हासिल किया। आरोप है कि पीड़ित की जानकारी के अभाव में बैंक खाता खुलवाकर बैंक से एटीएम चैक बुक भी ली गई है।



