Thursday, April 23, 2026
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HomeDainik Bureau Deskनि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया, कानूनी जानकारी दी

नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया, कानूनी जानकारी दी


Deoli News 3 अप्रैल (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) तालुका विधिक सेवा समिति एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली संयोगिता गहलोत के निर्देश पर देवली के ग्रामीण क्षेत्र में विधिक जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए मोबाईल वेन का संचालन किया गया।

तालुका विधिक सेवा समिति सचिव बृजमोहन शर्मा ने बताया कि तालुका देवली के दौलता, चांदली, नेगडिया, पनवाड़ आदि गावों में मोबाईल वेन स्व ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में बताया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39ए अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1) विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है। सचिव ने ग्रामीणों को महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज उत्पीड़न, सम्पत्ति के अधिकार, वैवाहिक कानून एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम, शिक्षा के अधिकार, बाल श्रम एवं तस्करी रोकथाम अधिनियमों के संबंध में जानकारी दी।

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