Thursday, April 16, 2026
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पंपलेट, पोस्टर, बैनर पर अनिवार्य रूप से देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम

127 (क) के प्रावधानों की अवहेलना दंडनीय अपराध


Desk News 9 अप्रैल (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) जिला निर्वाचन अधिकारी ने डॉ. सौम्या झा ने निर्देश दिए है कि लोकसभा आम चुनाव के तहत राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा सभी प्रकार के पंपलेट, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग, बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी। साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

उन्होंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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