Deoli News 23 मई (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) टोंक जिला कलक्टर डॉ. सौम्या झा के आदेश के अनुसार पंचायत समिति देवली के वार्ड संख्या 19 (दूनी) से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पंचायत समिति देवली गणेशराम जाट की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
यह कार्रवाई स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत दूनी की सीमा क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम दूनी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नवीन नगर पालिका दूनी के गठन के कारण की गई है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 101 (2) (घ) के प्रावधानानुसार, जिन पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्य के वार्ड का सम्पूर्ण हिस्सा नगरपालिका की सीमा क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया है, लिहाजा वे पंचायत समिति सदस्य हटाए हुए माने जाएंगे। ऐसे में प्रधान गणेशराम अब पद मुक्त है। यह आदेश गत 21 मई को जारी हुए थे।



