कोर्ट के आदेश पर देवली थाने में मुकदमा दर्ज
Deoli News 13 नवंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली के आदेश पर पुलिस ने एक विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

महिला का आरोप है कि पति के बीमा क्लेम की राशि दिलाने के नाम पर अभियुक्तों ने उससे कुल 3 लाख रुपए लिए थे, जिसमें से 2 लाख रुपए की राशि अभी तक नहीं लौटाई गई है। दर्ज प्रकरण के अनुसार परिवादिया कविता मीणा पत्नी खुशराज मीणा (निवासी किशनगंज मोरलिया, तहसील हिण्डोली, जिला बूंदी) ने न्यायालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में महिला ने बताया कि उसके पति खुशराज मीणा, जो एक ट्रक ड्राइवर थे, उनकी मृत्यु गत 30 सितंबर 2024 को लखनऊ में एक दुर्घटना में हो गई थी।
परिवादिया का आरोप है कि अभियुक्त लेखराज मीणा और गोपाल मीणा दोनों निवासी उमर, तहसील हिण्डोली ने षड्यंत्र रचकर और धोखाधड़ी के इरादे से उसे झांसे में लिया। क्लेम के नाम पर ऐंठी राशि परिवादिया के अनुसार, अभियुक्तों ने उनसे कहा कि पति के लोन में बीमा है और क्लेम दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की मांग की। परिवादिया ने गत 22 मई को अपने फ़ोन-पे के माध्यम से अभियुक्त के खाते में एक लाख रुपए डाले। इसके बाद, एलआईसी से आए 2 लाख रुपए भी उसने देवली स्थित भारतीय स्टेट बैंक से निकालकर बैंक के बाहर अभियुक्त को दे दिए।
परिवादिया ने बताया कि उसके पति ने एचडीबी फाइनेंस कंपनी बूंदी से लोन लिया था, और अभियुक्त लेखराज मीणा पहले उसी कंपनी में काम करता था, हालांकि बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर कोर्ट का रुख जब महिला को पता चला कि लेखराज को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसने रुपए वापस मांगे, तो अभियुक्तों ने 26 जुलाई 2025 को फ़ोन-पे के ज़रिए एक लाख रुपए तो लौटा दिए, लेकिन बाकी 2 लाख रुपये देने का आश्वासन देने के बावजूद आज तक नहीं लौटाए।

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