Deoli News 24 नवंबर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदाता पर्ची के अलावा 12 में से एक दस्तावेज केंद्र पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी के आधार पर मतदान दिया जा सकेगा।
दरअसल मतदाता को, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र व राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व निजी कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो पहचान पत्र, बैंक डाकघर की फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या के अंतर्गत भारत के महापंजक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अनुसार जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, पार्षद की ओर से जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र व आधार कार्ड मतदान केंद्र पर दिखाना होगा। इन 12 में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर व्यक्ति मतदान कर सकेगा।



