बिना परमिशन के निर्माण करना पड़ सकता है भारी
Jahazpur News 1अगस्त (आज़ाद नेब) शहर में में अपनी मर्जी से मकान व दुकान निर्माण करने वालों के खिलाफ अब तक नगर पालिका की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग मनमाने तरीके से पालिका से बिना निर्माण स्वीकृति या बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण करा रहे हैं। जिससे नगर पालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
लेकिन अब नगर पालिका इन लोगों पर कार्रवाई करेगी। दरअसल नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी मकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने से पहले नगर पालिका से निर्माण स्वीकृति लेना जरूरी होता है। इसके बाद नगर पालिका की ओर से प्रतिनियुक्त आर्किटेक्ट स्थल का निरीक्षण करते हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राघव मीणा ने बताया कि कृषि भूमि पर बिना परमिशन बनाएं जा रहे या बनाएं गए मकान व दुकान को चिंहित किया जा रहा है। पालिका प्रशासन द्वारा नियम 194 का नोटिस जारी किया जा रहे है। ऐसे मकान व दुकान को सीज किया जाएगा, जो पालिका की बिना परमिशन के बन रहे या बन चुके है। जल्द ही पालिका प्रशासन बिना कन्वर्जन के प्लांट या जमीन नहीं खरीदने के लिए सूचना प्रकाशित कराने जा रही है, जिससे आमजन में जागरूकता होगी।



