आगामी 13 जुलाई को लगेगी लोक अदालत
Deoli News 7 जून (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं सिविल
न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली अनीशा शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई।
दरअसल आगामी 13 जुलाई को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान के न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों, बिजली, पानी, टेलिफोन के बिलों के भुगतान से संबंधित भरण पोषण राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख, दीवानी वाद, इजराय, एम एसी टी प्रकरण, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), बालकों की अभिरक्षा से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, वाणिज्यिक विवाद से संबंधित प्रकरण एवं सभी प्रकार के राजस्व प्रकरण सीमाज्ञान, पत्थरगढी, नामान्तरण, राजस्व अभिलेख में सुधार, डिवीजन ऑफ होडिंग, निषेधाज्ञा आदि प्रकरण के लंबित एवं प्रिलिटिगेशन प्रकरणों को रखा जा सकता है।
अपर न्यायाधीश अभिलाषा जैफ अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उदेश्य न्यायालयों में लंबित अथवा प्रिलिटिगेशन राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य राजीनामें की भावना से अधिकाधिक प्रकरणों को निस्तारित करवाना है। जिससे पक्षकारों के धन एवं समय की बचत होती है। इस दौरान अभिभाषक संघ के कई अधिवक्ता मौजूद थे।
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