Thursday, April 23, 2026
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नए कानून में ईमेल से भी दर्ज होगी रिपोर्ट, किसी भी थाने में दर्ज हो सकेगा मुकदमा

पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता की जानकारी


Jahazpur News 30 जून (आज़ाद नेब) जहाजपुर पुलिस अधिकारियों ने रविवार को चावंडिया चौराहे पर केम्प लगा कर एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आमजन को जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक अजीत सिंह मेघवंशी ने कहा कि एक जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है। ब्रिटिशकाल काल के कानून मे सरकार ने बदलाव किया है। नए कानून के तहत अब किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। नए कानून के तहत अब ईमेल के माध्यम से भी मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा और दर्ज मुकदमे में टाइम पीरियड के दौरान ही निस्तारण किए जाने के लिए कानून ने बाध्य किया गया है। थानाधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि अब भारतीय न्याय संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत को 3 दिन में दर्ज किया जाएगा। प्राथमिक जांच को 14 दिन के भीतर संपन्न किया जाएगा। रिपोर्ट की प्रति तत्काल उपलब्ध करवाया जाएगा।

चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन पुलिस को तत्काल मुहैया करवाया जाएगा। बलात्कार संबंधी मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर दी जाएगी। वहीं मुकदमे के अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट 90 दिन में प्रार्थी को दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिवस के भीतर आरोप तय किया जाएगा। अदालत में आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में एक तरफा सुनवाई होगी। न्यायालय द्वारा विचरण समाप्त होने के 45 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय द्वारा फैसले की तिथि के 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेंट की कॉपी अपलोड किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान एसआई शंकर सिंह, एएसआई नज्मू, हेड कांस्टेबल बनय सिंह सहित मौजूद थे।

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