Monday, April 20, 2026
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HomeAdministrationजिले में आधा दर्जन दवा विक्रेता के लाईसेन्स निलंबित किए

जिले में आधा दर्जन दवा विक्रेता के लाईसेन्स निलंबित किए


Desk News 13 नवम्बर (दैनिक ब्यूरो नेटवर्क) टोंक जिले में औषधि नियंत्रण संगठन के जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी विनय कुमार विजय एवं प्रवीण चौधरी की रिपोर्ट पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक टोंक ने 6 औषधि विक्रेताओं के लाईसेंस निलम्बित किए है।

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टोंक के सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद कुमार मीणा ने बताया कि औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 59 एवं 66 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर टोंक जिले में निरीक्षण दौरान पाई गई अनियमिताओं पर कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थिति, औषधियों का विक्रय विवरण प्रस्तुत नही करना, समय सारणी एच 1 रजिस्टर संधारण नही होना तथा युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने एवं नशीली दवाओं का बिना विक्रय बिल जारी कर बेचान करने पर प्रभावी रोकथाम के तहत यह कार्रवाई की गई। निलंबन की प्रभावी तिथि 17 नवम्बर है।

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इनमें फर्म मैसर्स राधे गोविन्द मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर ग्राम पारली, तहसील मालपुरा एवं फर्म मैसर्स श्री देव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, करैषा सुपर मार्केट, नियर बैक ऑफ बडौदा, कलमण्डा, तहसील मालपुरा को 10 दिन के लिए, श्रीजी मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर नियर कृष्णा टाकीज टोडारायसिंह रोड, मालपुरा 8 दिन के लिए निलंबित किया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र नियर सरदार सर्कल बस स्टेण्ड, उनियारा एवं खण्डेलवाल मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, ग्राम दत्तवास तहसील निवाई को 5 दिन के लिए तथा ओम मेडिकल स्टोर कीर मोहल्ला हॉस्पिटल के पास नगरफोर्ट के लाईसेंस को 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है।

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