Jahazpur News 10 अप्रैल (मोहम्मद आज़ाद नेब) उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट राजकेश मीना ने नगर पालिका क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर कदम उठाया गया है।
थानाधिकारी थाना जहाजपुर की जानकारी के आधार पर धार्मिक स्थलों पर दो से अधिक ध्वनि यंत्र लगाए जाने से शांतिभंग होने की संभावना जताई गई। इसे।लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लिहाजा अब कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल पर दो से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मान्य होगा। यह आदेश 10 अप्रैल से प्रभावी होकर अगले आदेश तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



